UP Pension Scheme Online: उत्तर प्रदेश पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन (Application) करें
उत्तर प्रदेश पेंशन (UP Pension) योजना उत्तर प्रदेश में इस वेबसाइट sspy-up.gov.in पर विभिन्न तरह के पेंशन योजनाओं का ऑनलाइन आवेदन (Application) आवेदन (Application) की स्थिति एवं अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं Uttar Pradesh पेंशन स्कीम सीधे Official वेबसाइट (UP Pension) पर जाकर देखा जा सकता है आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रहे वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) योजना, Virdha Pension Yojna, विकलांग पेंशन योजना के बारे में कैसे ऑनलाइन करना है
Pension (UP Pension) योजनाओं को ऑनलाइन करने के लिए कौन-कौन से कागजात लगता है, ऑनलाइन करने के बाद आवेदन (Application) की स्थिति कैसे देखें, इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे हम आशा करते हैं मेरे द्वारा किसी तरह की गलती ना हो लेकिन फिर भी लाख कोशिश करने के बाद गलती होने की संभावना हो जाती है आपसे निवेदन है यह हमें अपना सुझाव जरूर भेजें तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न योजनाओं के बारे में
सभी प्रकार UP Pension Portal पर Pension के लिए ऑनलाइन आवेदन (Application) की प्रक्रिया एक ही है सिर्फ आपको Pension का प्रकार (Virdha Pension, Vidhwa Pension,Divyang Pension) Select करना है जिस पेंशन के लिए आप आवेदन (Application) करेंगे |
वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन (UP Pension) योजना पहले इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं उसके बाद ऑनलाइन करने के तरीके हम बताएंगे ऐसे आप वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) योजना के लिए आवेदन (Application) करेंगे भारत सरकार एवं प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दोनों मिलकर इस योजना का क्रियान्वयन करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन (UP Pension) योजना यह समाज कल्याण विभाग के द्वारा राज्यों में वृद्ध जनों को पेंशन के रूप में उनके आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 1994 ईसवी से ही इस योजना का शुभारंभ किया गया
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) (UP Pension) योजना लगभग सभी राज्यों में चल रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत जिन लोगों का उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो गया है और वह बीपीएल सूची 2002 में जारी लिस्ट में शामिल है उन पात्र वृद्ध जनों को ₹300 प्रति महीना दिया जाता है यह दो किस्तों में दिया जाता है 6 महीने के बाद पहला किस्त और फिर दूसरा, 6 महीने के बाद उनके बैंक खातों में सीधे डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दिया जाता है
उपर्युक्त योजना के अंतर्गत दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष तक की आयु के Beneficiries को ₹200 प्रति महीना केंद्र सरकार के द्वारा एवं ₹100 प्रति महीना राज्य सरकार के राज्यकोष में से देने का प्रावधान किया, भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2011 को 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले Beneficiries को केंद्र के द्वारा ₹500 प्रति महीना पेंशन के रूप में उनके बैंक खाते में जमा करने का निर्णय लिया
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लाभार्थी का चयन कैसे किया जाता है
- लाभार्थी का चयन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जाता है
- ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाता है एवं प्राप्त प्रस्तावों को परीक्षा उपरांत अनुमोदित करते हुए पेंशन की सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खातों में प्रेषित किया जाता है
- योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाए जाने के उद्देश्य से योजना के अंतर्गत अधिक Beneficiries का सत्यापन प्रत्येक वर्ष में माह के मई एवं जून महीनों में किया जाता है सत्य लाभार्थी पाए जाने के बाद मृतक एवं अपात्र पेंशन धारियों को पेंशन सूची से हटाकर उनके स्थान पर नए Beneficiries का चयन किया जाता है
Uploding Documents Online Form UP Pension UP
Below is the format of the documents and the size of the document Old Age Pension Scheme Widow Pension Scheme Disabled Pension Scheme While online, these papers have to be uploaded in this size and type.
दस्तावेज (Documents) | आकर (Size) | प्रारूप (Format) |
Date of Birth Certificate/जन्म प्रमाण पत्र | 100 KB | |
Identity Proof/पहचान प्रमाण पत्र | 100 KB | |
Bank Passbook/बैंक पासबुक | 100 KB | |
Income Certificate/आय प्रमाण पत्र | 100 KB | |
Death Certificate of Husband/पति का मिर्त्यु प्रमाण पत्र | 100 KB | |
विकलािंगता प्रमाण | 100 KB |
Note: Scan the above mentioned documents in PDF format from your printer first and then upload these pension schemes while online.
कौन ले सकता UP Pension Pension का लाभ
- भारत के नागरिक हो
- जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहा हो
- जो किसी अन्य पेंशन योजना की लाभ नहीं ले रहा हो
- किसी सरकारी कर्मचारी नहीं हो
- जिनका उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो
UP Pension UP Pension Documents
- Aadhar Card
- जन्म या आयु प्रमाण पत्र
- Ration Card
- वोटर आईडी कार्ड
- Bank Passbook
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
UP Pension Pension के लिए Online Form कैसे करें
वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) योजना ऑनलाइन के लिए
- इस वेबसाइट sspy-up.gov.in पर चले जाएं
- ऑनलाइन आवेदन (Application) परClick करें
- New Entry फॉर्म पर Click करें
- अब और Form को अच्छी तरह से भड़े
- online करते समय निम्न जानकारी को भरें
जनपद | Select District From Dropdown Menu |
निवासी | Select From Dropdown Menu: Urban/Rural |
तहसील | जो आपका तहसील है निचे से चुने |
आवेदक का नाम | अपना नाम किखे |
लिंग | जैसे-महिला/पुरुष |
पिता/पति का नाम | पति या पिता का नाम लिखे |
मकान नं0 | अपना घरका नंबर चुने |
गली | जैसे वार्ड नंबर चुने |
पिन कोड | अपने एरिया का पिन कोड लिखे |
पूरा पता | अपना जहाँ रहते हो पूरा एड्रेस लिखे |
अपलोड रंगीन पासपोर्ट के आकार की फोटो | 20 KB रंगीन फोटो Upload करें |
श्रेणी | जैसे-SC/ST/OBC/GEN |
अपलोड जन्मतिथि / आयु प्रमाण पत् | 100 KB Upload Certificate |
मोबाइल न० | अपना नंबर दर्ज करें |
बैंक का नाम | जैसे-भारतीय स्टेट बैंक. जो आपका बैंक है चुने |
बैंक शाखा का नाम | जहाँ पर बैंक स्थित है नाम लिखें |
खाता संख्या | 123…456 (Your AC No.) |
अपलोड बैंक पासबुक | 100 KB स्कैन पासबुक अपलोड करें |
परिवार की कुल वार्षिक आय | आय प्रमाण पत्र पर देखे |
तहसीलदार द्वारा आय-प्रमाण पत्र क्रमांक | आय प्रमाण पत्र पर देखे जॉब ब्लाक से बनवाएं हो |
सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करें | 100 KB तक अपलोड करें |
बी0पी0एल0 सूची 2002 नं0 / एस0एस0सी नम्बर | BPL Card No. |
52314 | इसी तरह का कोड बगल में भरें |
SAVE | पहले चेक करें उसके बबाद SAVE परClick करें |
In this way, you can do Old-Age Pension Scheme Online in Uttar Pradesh.
How to Check UP Pension Old Age Application Status
आवेदन (Application)की स्थिति जानने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाने होंगे सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड Registration कराना होगा और लॉगइन करके आप अपना आवेदन (Application) की स्थिति देख सकते हैं पासवर्ड इस प्रकार से बनाएं यदि आपके पास लोगिन करने के लिए पासवर्ड नहीं है तो
- आवेदन (Application) की स्थिति के लिए ”Registration” का ऑप्शन चुनें
- अपना योजना का नाम चुने जैसे वृद्धा पेंशन योजना
- विधवा पेंशन योजना
- विकलांग पेंशन योजना जिसके लिए आप आवेदन (Application) किए हैं
- उसके बाद अपना Registration नंबर और अकाउंट नंबर भरें
- और नीचे में एक सिक्योरिटी कोड देखने को मिलेगा उस कोड को नीचे में भरकर Submit बटन परClick करें
- आपका पासवर्ड और पंजीकरण संख्या सामने दिखेगा स्क्रीन पर
- अब इस पंजीकरण और पासवर्ड को डालकर लॉगइन करके आवेदन (Application) की स्थिति देख सकते हैं
Login करें Check UP Pension PensionStatus
अब आपके पास एप्लीकेशन Registration नंबर और पासवर्ड प्राप्त हो गया है Login करके अपना Status इस प्रकार से देख सकते हैं
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विधवा पेंशन |
पति के मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन योजना
- पेंशन (UP Pension) दिए जाने की पात्रता पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला की आयु 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच रहना चाहिए
- महिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो
- निराश्रित महिला के बच्चे नाबालिग हो अथवा बालिग होने पर भरण पोषण करने में असमर्थ हो
- निराश्रित महिला द्वारा पुनर्विवाह नहीं किया गया हो
- विभाग द्वारा वृद्धावस्था या अन्य कोई पेंशन योजना या सहायता नहीं ले रहा हो
पेंसन की दर
- पेंशन (UP Pension) की दर ₹300 प्रति महीना लाभार्थी को दिया जाता है
- योजना में भारत सरकार द्वारा 40 से लेकर 79 वर्ष के महिलाओं को
- जिनका नाम या उसके परिवार का नाम बीपीएल सूची में अंकित है उन्हें ₹300 प्रति महीना लाभार्थी को दिया जाता है
आवेदन (Application) कैसे करें
- अब इसकी सुविधा ऑनलाइन हो गया है इस वेबसाइट (निचे देखे) पर जाकर आवेदन (Application) कर सकते हैं
- या ग्रामीण क्षेत्र में- ग्राम सभा
- शहरी क्षेत्र में- जिला प्रोबेशन पदाधिकारी
बैंक खाते में पैसा कैसे भेजा जाता है
6-6 माह के दो समान किस्तों में अप्रैल और मई महीनों में Beneficiries को भौतिक सत्यापन जून-जुलाई में करने के बाद धनराशि उनके बैंक में सीधे भेजे जाते हैं नए Beneficiries को पेंशन भौतिक वृद्धि एवं अतिरिक्त बजट उपलब्ध होने अथवा भौतिक सत्यापन में मृत और अपात्र से रिक्त हुए स्थान पर की जाती है
धनराशि का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से किया जाता है आवेदन (Application) पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी या कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी से पास दिया जा सकता है या व्यवस्था अब ऑनलाइन भी है ऑनलाइन भी आवेदन (Application) कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन (Application) करने के बाद भौतिक सत्यापन करने के बाद भुगतान किया जाता है
UP Pension ऑनलाइन Links
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दिव्यांग पेंशन (Divyang Pension) |
दिव्यांगजन पेंशन (UP Pension) योजना लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता रहना चाहिए
- आवेदक का उम्र 18 वर्ष आयु पूरा कर लिया हो एवं न्यूनतम 40% दिव्यांग हो
- और वह उत्तर प्रदेश के निवासी हो
- वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension), विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन या ऐसी कोई योजना के अंतर्गत पेंशन नहीं प्राप्त कर रहा हो
- Beneficiries की पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय जिला अधिकारी के द्वारा किया जाएगा
- सहायता राशी प्राप्त करने के लिए जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा
- अनुदान की राशि इस योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि ₹500 प्रति महीना होगा जो कि समय समय पर शासन द्वारा संशोधित हो सकता है
अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबंध अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबंध निम्नलिखित है
- New आवेदकों को अनुदान की धनराशि का भुगतान बचत की उपलब्धता के आधार पर प्रथम पावक के अनुसार देना होगा
- तथा लाभार्थी को पहले ही बकाया धनराशि दी नहीं होगा
- आवेदन (Application) पत्र दिव्यांगजन द्वारा जन सुविधा केंद्र/लोकवाणी/इंटरनेट के माध्यम से इस http://sspy-up.gov.in वेबसाइट पर किया जा सकता है
- तथा इलेक्ट्रॉनिक आवेदन (Application) की भी स्थिति प्राप्त की जा सकती है
- भुगतान की प्रक्रिया ई Payment के माध्यम से उनके Bank Account में किया जाता है
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Help Desk: समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर: 18004190001
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