आर.टी.पी.एस सेवाएँ (RTPS Services of Bihar)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन

पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाण-पत्र का निर्गमन

अन्य पिछड़ा वर्ग (किमी-लेयर रहित) प्रमाण-पत्र का निर्गमन

अन्य सेवाएँ (RTPS Services of Bihar)

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम

वाहन आवेदन

1.वाहनों का अस्थायी पंजीकरण
2.नयें निजी वाहनों / परिवहन वाहनों का पंजीकरण
3.पंजीकरण की दूसरी प्रति जारी करना
4.पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण
5.वाहनों के पंजीकरण को रद्द करना
6.ट्रेड सर्टिफिकेट जारी / नवीकरण करना
7.टैक्स टोकन जारी करना
8.वाहनों को सरेंडर करना
9.पेट्रोल पंप लाइसेंस जारी / नवीकरण करना
10.परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र जारी / नवीकरण करना
11.आत्मसमर्पण / दुर्घटना-ग्रस्त वाहनों का सत्यापन रिपोर्ट
12.फिटनेस प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करना
13.टैक्स रिबेट / रिफंड से संबंधित आवेदन को अग्रेषित करना
14.किराया खरीद प्रवेश के अलावा / विलोपन के लिए आवेदन
15.निजी से वाणिज्यिक या वाणिज्यिक से निजी वाहन के रूपांतरण के लिए आवेदन
16. वाहन के लिए एनओसी जारी करने के लिए आवेदन
17.प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन – पुलिस
18. पंजीकरण प्रमाणपत्र विशेष के लिए आवेदन
19. वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन
20. हाइपोथेकेशन रद्द करना
21.पते का परिवर्तन
22. गुम हुए दस्तावेजों / लेखों के लिए शिकायत प्रणाली
23.मासिक बस पास जारी करना

सारथी आवेदन

1.लर्नर लाइसेंस जारी करना
2.विभिन्न प्रकार के चालक लाइसेंस जारी / नवीकरण करना
3.चालक के लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी करना
4.चालक के लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड में बदलना
5.अंतर्राष्ट्रीय चालक लाइसेंस जारी करना
6.ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस
7.ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस उद्धरण जारी करना

 

लोक सेवाओं को नियत समय सीमा में पारदर्शी एवं सुलभ तरीके से ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त पहल।

महत्वपूर्ण सूचना

 

1.नागरिकों को आरटीपीएस काउंटर पर जाने की जरुरत नही है। वे ऑनलाइन माध्यम से आरटीपीएस अधिनियम की सेवायें प्राप्त कर सकते हैं।

 

2.ऑनलाइन आवेदक को प्रमाण पत्र आवेदक के (i) मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से डाउनलोड लिंक, (ii) ईमेल आईडी, (iii) डीजीलौकर, एवं (iv) सर्विसप्लस इनबॉक्स द्वारा भेजा जायेगा।

 

3.आरटीपीएस अधिनियम के तहत समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा की सेवाएं वर्तमान में केवल जहानाबाद, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जिले के लिए उपलब्ध हैं।

 

4.वेबसाइट के माध्यम से सत्यापित किए गए प्रमाण पत्र (निवास, जाति, आय, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और राज्य एन.सी.एल) जारी करनेवाले प्राधिकारी के अंतिम सत्यापन के अधीन है।
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