खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अपात्र राशन कार्डधारी द्वारा अपना राशन कार्ड प्रत्यर्पण सरेंडर करने हेतु अंतिम तिथि 31 मई 2022 तक रखा गया है लोग अपात्र राशन कार्ड धारियों का सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत ग्राम वार एवं नगर क्षेत्रों में वार्ड वार किया जा रहा है प्रत्यर्पण नहीं किए जाने एवं सर्वेक्षण में अपात्र पाए जाने पर वैसे लाभुकों से उठाए गए खाधन्न का बाजार मूल्य के समतुल्य राशि नियमानुसार वसूल किए जाने का प्रावधान है इसीलिए राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्रता नहीं रखने वाले लाभार्थी जल्दी से उक्त तिथि तक राशन कार्ड वापस कर दें
कौन लोग है अपात्र राशन कार्ड धारी के अंतर्गत आते हैं
जैसे- सरकारी सेवक, आयकर दाता, व्यवसायिक कर दाता अथवा तीन पहिया या चार पहिया वाहन मालिक, 3 कमरों से अधिक छत दार, पक्का मकान वाले ग्रामीण क्षेत्र के, किसी परिवार के सदस्य जिसका मासिक आय 10,000 से अधिक एवं शहरी क्षेत्र के किसी परिवारिक सदस्य के मासिक आय 20,000 से अधिक हैं को अपना राशन कार्ड प्रत्यर्पण करने हेतु अनुमंडल कार्यालय द्वारा दिनांक 27
All ineligible Ration Card holders will have to Extradition
अतः पात्रता नहीं रखने वाले सभी अयोग्य लाभार्थी अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से उक्त निर्धारित तिथि तक अनुमंडल कार्यालय सदर मधुबनी में अथवा संबंधित प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में प्रत्यर्पण कर दें अन्यथा उक्त तिथि के बाद वैसे सभी अपात्र राशन कार्ड धारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी वैसे- लाभार्थी जो बाहर रहते हैं तथा अपना राशन कार्ड प्रत्यर्पण करने कार्यालय में नहीं आ सकते हैं वह अपने राशन कार्ड की छाया प्रति आधार कार्ड की छाया प्रति एवं राशन कार्ड प्रत्यर्पण हेतु आवेदन पत्र स्कैन कर पीडीएफ फाइल में ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं