आज हम बात करेंगे Pension के बारे में Pension कितने प्रकार के होते  है Pension  के लिए Online कैसे करें  वृद्धा (Old Age) अवस्था Pension आवेदन कहाँ से करें दिव्यांग Pension Online आवेदन कैसे करे Pension से जूरी अन्य जानकारियां निचे देखे

Pension क्या होता है?

अगर पेंशन की बात किया जाये तो सब्द से पता चल जाता है Pension (रूपये एक मुस्त देना ) Pension मुख्य रूप से तिन प्रकार के होते है पहला सिविल सेवा Pension , भारत के कर्मचारी निधि संगठन द्वारा स्नाचलित Pension और असंगठित क्षेत्र के Pension जिसे रास्ट्रीय सामाजिक सहायता Pension कार्यक्रम  नेशन सोशल असिस्टेंस प्रोग्रम्म (NSAP) कहा  जाता ही Pension जब कोई कर्मचारी पूर्ण रूप से अपने नौकरी पर से रिटायर हो जाते हैं


तब सरकार (Government) उन्हें Pension के रूप में एकमुश्त राशि देता है यह Pension सरकार (Government) ने 2004 ईस्वी में बंद कर दिया गया Pension योजना (Scheme) सिर्फ सरकारी (Government) कर्मचारियों पर ही लागू किया गया जितने भी सरकारी  (Government) कर्मचारी थे सभी पर एक जनवरी 2004 से Pension योजना (Scheme) पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया लेकिन बाद में 2009 ई में भारत के सभी नागरिकों के लिए Pension योजना (Scheme) खोल दिया गया केवल सरकारी (Government) कर्मचारी के लिए बनाया गया नेशनल Pension Scheme के द्वारा भारत सरकार (Government) Pension भोगी समाज बनाने का एक अथक प्रयास किया है

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विर्धा Pension योजना (Scheme) क्या है (What Is Old Pension Scheme)

वृद्धा (Old Age) Pension योजना (Scheme) इस योजना (Scheme) के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जब हम लोग वृद्ध हो जाते हैं जब हमारे पास उतना क्षमता नहीं रहता है जिसे हम कोई काम कर सके इस को लेकर सरकार (Government) ने वृद्धजन (Old Age) Pension योजना (Scheme) लागू किया है जिससे वृद्ध होने पर सरकार (Government) उनको सहायता राशि देता है

प्रति महीना जिससे वह लोग अपने दिनचर्या के जरूरत की चीजें उस Pension से चला सके यह Pension वृद्धा (Old Age) अवस्था में बहुत ही योगदान देता है इसे सरकार (Government) लागू करके बहुत ही अच्छा किया है आइए जानते हैं और वृद्धा (Old Age) Pension के बारे में यह योजना (Scheme) कैसे काम करता है कब लागू हुआ इस योजना (Scheme) के अंतर्गत कितना लाभ सरकार (Government) के तरफ से दिया जाता है


सविधान क्या कहता है – हमारे देश में कोई भी नियम लागू होता है वह किसी न किसी रूप में संविधान से जुड़ा रहता है Pension  कि अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 41 में किसी भी राज्य में बेरोजगारी, वृद्धा (Old Age) अवस्था, विकलांगता (दिव्यायांग) बीमारी मामलों में जनता को सहायता प्रदान के लिए उनकी आर्थिक क्षमता के विकास में वृद्धि लाने के लिए यह निर्देश देता है

वृद्धा (Old Age) Pension योजना (Scheme)

 वृद्धा (Old Age) Pension योजना (Scheme) यह योजना (Scheme) प्रत्येक राज्य में लागू होती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा (Old Age) Pension योजना (Scheme) एक गाय अंशदाई वृद्धा (Old Age) Pension योजना (Scheme) है यह आदमी का 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र हो जाता है तो वृद्धा (Old Age) Pension योजना (Scheme) के अंतर्गत उन्हें Pension दिया जाता है वह (BPL) गरीबी रेखा के नीचे रहता है तो जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनके लिए आवेदन किया जाता है पहले यह ऑफलाइन आवेदन था

लेकिन अब डिजिटल इंडिया (India) में अब दिन प्रतिदिन Online होते जा रहा है और वृद्धा (Old Age) Pension योजना (Scheme) भी अब Online ही हो रहा है  60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष के लाभार्थी को वृद्धा (Old Age) Pension योजना (Scheme) के अंतर्गत पहले ₹300 ₹200 राज्य सरकार (Government) प्रदान करती थी लेकिन अब यह ₹400 कर दिया है उसके बाद अगर 80 वर्ष हो जाता है लाभार्थी को यह Pension ₹500 में बदल दिया जाता है और प्रतिमाह उन्हें दिया जाता है ₹500 इसमें राज्य सरकार (Government) के तरफ से  केंद्र सरकार (Government) को अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए आग्रह किया जाता है

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विधवा (Widow) Pension योजना (Scheme) (Widow Pension Scheme)

राष्ट्रीय विधवा (Widow) Pension योजना (Scheme) इस योजना (Scheme) का शुरुआत 2009 में ही हुआ इंदिरा गांधी विधवा (Widow) Pension योजना (Scheme) मासिक पेंशन योजना (Scheme) है इसमें गरीबी रेखा से नीचे रह रहे विधवा (Widow)ओं को 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच प्रति लाभार्थी ₹200 (अब 400) दिए जाते थे

लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर ₹300 कर दिया गया विधवा (Widow) Pension योजना (Scheme) ग्रामीण विकास मंत्रालय के तरफ से शुरू किया गया था विधवा (Widow) पेंशन के लिए Online आवेदन इस लेख के नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में Pension से संबंधित Online किया जाता है और सभी प्रक्रिया Online वेरिफिकेशन होता है

  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Scheme)
  • राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (Scheme)
  • लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा Pension योजना (Scheme)

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना विधवा पेंशन ,विर्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजना

वृद्धा अवस्था पेंशन योजना: योजना जैसे कि पहले हम बता चुके हैं राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों का इसमें सहयोग रहता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसे कि पहले बता चुके हैं समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्ध जनों को पेंशन के रूप में सहायता प्रदान करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष

या इससे अधिक आयु होने पर जो बीपीएल सूची 2002 में शामिल है उन वृद्धा अवस्था बुजुर्गों को ₹300 प्रतिमाह दिया जाता है 6 महीने पर प्रथम किस्त दिया जाता है एवं उसके बाद 6 महीने पर फिर दूसरा किस्त दिया जाता है यह पैसा उनके बैंक खाते में सीधे भेजा जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 मार्च 2011 से 60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष के बुजुर्गों को ₹200 केंद्र सरकार के द्वारा प्रति महीना रूप में एवं  ₹100 प्रति महीना राज्य के द्वारा पेंशन दिया जाता है  कूल 300/महिना

जब लाभार्थी का उम्र 80 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो उसे ₹500 प्रति महीना की दर से वृद्धा अवस्था पेंशन योजना के अंतर्गत दिया जाता है यह योजना 1 मार्च 2011 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था

लाभार्थी का चयन (Selection of Beneficiaries)

  • लाभार्थी का चयन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के माध्यम से एवं शहरी क्षेत्रों में उप-जिला अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है
  • ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाता है
  • वृद्धा पेंशन योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो इसके लिए लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक वर्ष मई एवं जून महीने में किया जाता है
  • जिन लाभार्थी का मृत्यु हो जाता है उन्हें  पेंशन सूची से हटा कर उनके स्थान पर नए लाभार्थी का चयन किया जाता है राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन यहां से करें

महत्वपूर्ण कागजात 

  • आधार कार्ड 
  • बैंक पासबुक 
  • पहचनान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • आवेदन फॉर्म 
अधिकारिक वेबसाइटक्लिक यहाँ करें 

विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme)

 विधवा पेंशन योजनाविधवा पेंशन योजना इस योजना मैं भी पति की मृत्यु के बाद महिला पेंशन योजना का लाभ ले सकता है विधवा पेंशन योजना के लाभ लेने हेतु निम्नलिखित निर्देशित तथ्य को पालन कर रहा हो

  • आवेदक वह विधवा पेंशन योजना के लाभ के लिए योग्य होंगे पति का मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला की आयु 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच रहना चाहिए
  • विधवा महिला गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहा हूं
  • निराश्रित महिला बच्चे नाबालिग हो या बालिग होने पर वह असमर्थ हो अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए
  • निराश्रित महिला द्वारा दुबारा पुनर्विवाह  नाही किया हो और न ही कोई अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहा हो

Important Documents

  • Date of Birth Certificate
  • Identity Proof (Voter ID/Aadhar Card/Ration Card )
  • Bank Passbook
  • Income Certificate

Uploding Documents Online Form Pension Scheme

दस्तावेज (Documents)आकर (Size)प्रारूप (Format)
Date of Birth Certificate100 KBPDF
Identity Proof100 KBPDF
Bank Passbook100 KBPDF
Income Certificate100 KBPDF
Death Certificate of Husband100 KBPDF
विकलािंगता प्रमाण100 KBPDF

    • पेंशन कि दर
    • पेंशन की दरें इसमें ₹300 प्रति महीना विधवा पेंशन लाभार्थी को दिया जाता है
    • भारत सरकार के नियमानुसार 40 वर्ष से लेकर 79 वर्ष के महिलाओं को जिनका नाम 2002 के बी पी एल (BPL) परिवार सूची में है उन्हें ₹300 प्रति महीना विधवा पेंशन लाभार्थी को दिया जाता है
    • आवेदन कैसे करें 
    • आवेदन ऑनलाइन एव ऑफलाइन के माध्यम से कर सकते हैं या ग्रामीण क्षेत्र ग्राम सभा में भी और शहरी क्षेत्र के लाभार्थी जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में भी
    • विधवा पेंशन योजना दो कीस्तों में किया जाता है
    • अप्रैल एवं मई  में और दूसरा जून-जुलाई में भुगतान किया जाता है भुगतान की राशि उनके बैंक खाते में या उनके या भौतिक सत्यापन के बाद दिया जाता है
    • आवेदन कहाँ जमा करें 
    • आवेदन पत्र प्रखंड कार्यालय विकास प्रखंड पदाधिकारी को दिया जा सकता है
    Apply OnlineClick Here
    Donwload FormClick Here
    Official SiteClick Here

    दिव्यांग पेंशन योजना (Handicaped Pension Scheme)

    • दिव्यांग पेंशन योजना इस योजना में पात्रता रखने के लिए लाभार्थी का उम्र 18 वर्ष के ऊपर एवं 40% दिव्यांग ता पूर्ण रूप से करता हो
    • और वह राज्य का स्थाई निवासी हो जिस राज्य में वह पेंशन का लाभ  लेना चाह रहा हूं जैसे उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी रहना चाहिए
    • वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन या अन्य किसी योजना के अंतर्गत अगर कोई पेंशन अनुदान ले रहा हो तो यह आवेदक दिव्यांगजन पेंशन योजना के पात्र नहीं होंगे
    • वार्षिक आय दिव्यांग पेंशन योजना लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर रह रहा है तो उसका वार्षिक आय ₹46080 एवं
    • अगर वह शहरी इलाका में रह रहा है तो उनका पारिवारिक आय ₹56460 के अंदर रहना चाहिए
    • और उनके पास जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिव्यांगजन प्रमाण पत्र आना चाहिए

    अनुदान की राशी

    • अनुदान की राशि इसमें ₹500 प्रति महीना दिया जाता है लेकिन समय-समय पर इसमें जांच पड़ताल भी होता है
    • अगर दिव्यांगजन की प्रतिशत कम पाई जाती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है
    • आवेदन पत्र दिव्यांगजन द्वारा जन सुविधा या ऑनलाइन के माध्यम से इस वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जाकर भर सकते हैं

    भुगतान

    • भुगतान ऑनलाइन ई-पेमेंट (e-Payment)  के माध्यम से डायरेक्ट उनके बैंक खाते में दिया जाता है

    दिव्यांग पेंशन

    Apply Online

    Help Desk : Social Welfare Department के Toll Free Number से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: 18004190001

    [su_box title=”अपना प्रतिक्रिया जरूर हमें दें ” box_color=”#fafb34″ title_color=”#0907ae” radius=”7″]दोस्तों आज आपने पढ़ा पेंशन के बारे में यह लेख आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और अपना सुझाव हमें जरूर दें हमें आशा रहता है आपके फीडबैक का -धन्यबाद[/su_box]

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