बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आवेदन कैसे करें | Registration Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana | Online Apply मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार
Mukhyamantri Udyami Yojana Bihar दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है इस योजना में आवेदन किस प्रकार से किया जाता है और इस योजना में जुड़ने के लिए पंजीकरण करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ता है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लाभ लेने के लिए एवं इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट के साथ-साथ आप इस आर्टिकल को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें आपको Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल जाएगा
आवेदन भरने से पूर्व आवेदन पत्र के प्रारूप को पूरा पढ़ ले एवं सभी जरूरी कागजात को साथ में रखें | अधिक जानकारी के लिए सादा फॉर्म Download कर लें link नेचे है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत आवदेन केवल ऑनलाइन ही लिये जाते हैं |
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana क्या है
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के युवा युवतियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरुचि पैदा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना लागू किया है राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण उनका उन्नयन इस वर्ग के युवा एवं युवतियों को बिना धामी बनाए संभव नहीं हो सकता इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति {उद्यमी योजना} में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है आने वाले समय में इस योजना में और सुधार किया जा सकता है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में आगे की जानकारी नीचे देखें
Name | Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 |
Status | Active |
Application Mode | Online |
Age Limit | Minimum 18 year |
Max. Age | 50 Year |
Loan Amount | 10 Lakh |
State | Bihar |
Beneficiaries | Citizen o Bihar |
Category | Start-Up |
Official Website | https://startup.bihar.gov.in/ |
[Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana] महत्वपूर्ण जानकारी
➡ संबंधित क्षेत्र युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत का 50% अधिकतम ₹50000 का ब्याज मुक्त ऋण 50%
अधिकतम 50000 विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुदान सब्सिडी
लाभुकों के प्रशिक्षण एवं PMA के लिए प्रति इकाई रुपए 25000
इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नलिखित रहना चाहिए
- लाभुक बिहार के निवासी हो
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति / अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत हो
- इंटरमीडिएट /आईटीआई /पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उतीर्ण हो
- इकाई, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य है राज्य में स्वरोजगार को बढ़ाना बहुत से ऐसे युवक एवं युवतियां हैं जो पढ़ाई लिखाई करके कुछ रोजगार की तलाश कर रहे हैं लेकिन बहुत ऐसे भी युवा है जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के लिए यह योजना बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत आप लोन ले सकते हैं और लोन का 50% आपको ब्याज चुकाना होता है इस लोन लेने का मुख्य उद्देश्य आपको उद्योग लगाना होता है अगर किसी दूसरे चीज में पैसा लगाते हैं तो आपको इसकी भरपाई करना होगा इस योजना के अंतर्गत लोन लेकर आप उद्योग लगाकर स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते हैं
- Labour Registration Apply Online
- Bihar Mukhyamantri Vriddhjan Pension Yojna Online
- विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विर्धा पेंशन Online Application
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना उदेश्य
इस योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत अधिकतम 1000000 का 50% ब्याज रहित ऋण स्वीकृत की जाएगी तथा इसकी वसूली योजना के तहत तृतीय एवं अंतिम किस्त के भुगतान के 1 वर्ष के बाद बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जाएगी योजना का शेष 50% राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जाएगी कुल परियोजना लागत 50 अनुपात 50 के ऋण एवं अनुदान में होगा इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति सहायता के लिए प्रति इकाई हजार रुपए के दर से ब्याज किया जाएगा इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपने साथ जरूर रखें जैसे
- जाति प्रमाण पत्र
- अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र
- मैट्रिक (दसवीं पास का प्रमाण पत्र)
- जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र
- इंटरमीडिएट है या समकक्ष
- उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- संस्था / इकाई प्रमाण पत्र
- संस्था/ इकाई निजी (केवल प्रोपराइटरशिप व्यवस्था के लिए)
- जमीन संबंधित संबंधित दस्तावेज किरायानामा
- कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि है तो)
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार योजना घोषणापत्र
Mukhyamantri Udyami Yojana बिहार योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित घोषणा आपको आवेदन करते समय करने होंगे जो इस प्रकार है जैसे
- मैं बिहार का निवासी हूं
- मैं अति पिछड़ा वर्ग का हूं
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना अंतर्गत मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी एवं प्रमाण पत्र सही है
- मेरे द्वारा इस योजना का लाभ लेकर नया उद्योग स्थापित किया जाएगा
- अगर किसी कारणवश मेरे द्वारा उद्योग की स्थापना नहीं की जाती है या फिर इस राशि का दुरुपयोग किया जाता है तो ली गई पूरी राशि ब्याज सब्सिडी लोन के साथ वापस कर दिया जाएगा
- मैं प्रवेशसिकोतर कार्यक्रम किए किसी नियमित शैक्षणिक सत्र में पंजीकृत अध्ययन रत्न नहीं हूं
- मैंने किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से किसी प्रकार का लोन नहीं लिया हूं
- मेरे द्वारा लिए गए ऋण से संबंधित सूचना निम्न प्रकार है 1.जिसमें आपको अपना बैंक का नाम 2. लोन किस प्रकार का है वह लिखना होगा 3. ऋण की स्वीकृति राशि जिसके लिए आप कितना फॉर्म भर रहे हैं
- वह ऋण का बकाया राशि मुझे किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण शोधन घोषित नहीं किया गया है
- मेरे परिवार के अन्य किसी सदस्य ने योजना अंतर्गत आवेदन नहीं किया है
- मैं इस योजना अंतर्गत उद्योग स्थापित कर लूंगा
- मेरे नाम से किसी अन्य द्वारा उद्योग स्थापित नहीं किया जाएगा
- यह सभी जानकारी आपको घोषणापत्र में दिए जाएंगे और इस सभी जानकारी को आप को पालन करना होगा
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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आवेदन
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित जानकारी आवेदन फॉर्म में भरने होंगे जो निम्नलिखित हैं जैसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है रजिस्ट्रेशन करते समय आपको यह जानकारी भरना होगा यह योजना केवल बिहार के निवासियों के लिए है
- आवेदन कर्ता का नाम
- आवेदक के माता-पिता अभिभावक का नाम
- वैवाहिक स्थिति: विवाहित / अविवाहित / विधुर / विधवा
- पति पत्नी का नाम
- आवेदन कर्ता का पता
- थाना
- राज्य
- जिला
- पिन कोड
- आवेदक का आधार नंबर
- आवेदक मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- जन्मतिथि
- लिंग
- जाति
- उच्चतम शैक्षणिक योग्यता (शैक्षणिक विवरण दसवीं कक्षा से प्रारंभ करते हुए उच्चतम विवरण भरना होता है)
शैक्षणिक विवरण
- जैसे दसवीं कक्षा में किस संस्था से पास हुए हैं
- दसवीं कक्षा का रोल नंबर
- किस वर्ष पास किए हैं
- कौन से विषय से पास हैं
- इंटरमीडिएट का योग्यता की जानकारी उसके बाद
- Skill Training संस्थान का नाम और कितने समय के लिए आपने लिया है Training
- परिवार का विवरण
- आवेदक का व्यवसाय: मजदूरी / स्वरोजगार / कृषि/ बेरोजगार
- व्यवसाय से मासिक आय
- व्यवसायिक विवरण
- मुख्य परिवारिक व्यवसाय: मजदूरी /स्वरोजगार /कृषि / सरकारी नौकरी
- परिवार की वार्षिक आय
- क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है उस सदस्य का 1.नाम 2.पद का नाम 3.कार्यालय का पता 4. आवेदक से संबंध 5. संस्थान 6. इकाई का विवरण
- आवेदक संस्थान इकाई का प्रकार: पार्टनरशिप / फॉर्म प्रोजेक्ट / प्राइवेट लिमिटेड/ संस्थान का नाम सं
- राज्य
- जिला
- पिन कोड
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana परियोजना विवरण
जिस परियोजना के लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वह विवरण के लिए निम्न जानकारी भरें जैसे
- परियोजना का लागत
- अंचल पूंजी रुपयों में
- जमीन भवन
- लॉर्ड और मशीनरी उपकरण का रुपैया
- अन्य अचल संपत्ति रुपैया
- कार्यशील पूंजी रुपैया में
- यहां पर हम आपको बता दें इस योजना के अंतर्गत ऋण एवं अनुदान दोनों मिलाकर ₹1000000 अधिकतम सीमा तय किया गया है
उद्योग लगाने के लिए राशि की व्यवस्था सभी का खर्च रुपयों में भरे
- मित्रों एवं अन्य लोगों से लोन स्कीम के तहत
- वित्तीय सहायता संस्था/ इकाई के बैंक का विवरण में निम्न जानकारी भरें जैसे
- बैंक का नाम
- शाखा का नाम
- खाता का प्रकार
- आईएफएससी कोड एवं खाता संख्या
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana Links
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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आवेदन कैसे करें
(आवेदक स्वयं का मोबाइल नंबर देंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए इस मोबाइल नं0 पर एक ओटीपी भेजा जाएगा|)