E Suvidha पर सम्मिलित योजनाओं के एंट्री तथा लाभार्थी को होने वाले भुगतान की प्रक्रिया विवरण योजनावार निम्नलिखित है।
मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के लाभार्थी की विवरण स्वीकृति तथा सत्यापन के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा e Suvidha पोर्टल पर एंट्री किया जाता है। आवश्यकता अनुसार बाध्यकारी परिस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी से सत्यापन हार्ड कॉपी प्राप्त कर जिला स्तर से भी e Suvidha पोर्टल पर एंट्री की जा सकती है।
स्वीकृत आवेदनों को पोर्टल में अपलोड करने के पहले लाभार्थी के बैंक खाते की पासबुक को अनिवार्य रूप से देख कर संतुष्ट हो लेना आवश्यक होगा कि लाभार्थी के नाम से ही उसका बैंक खाता और आई एफ एस कोड है। या नहीं और उसका नाम उसके बैंक खाता में अंकित नाम से अक्षर से मिलता है। या नहीं।
मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत भुगतान के लिए दो विकल्प उपलब्ध है। प्रथम विकल्प के तहत प्रखंड से योग्य लाभार्थी की विवरण स्वीकृति आदेश के साथ बैंक खाता की विवरण सहित e Suvidha पर इंट्री की जाएगी तथा सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के माध्यम से लॉक एवं डिजिटल सिग्नेचर किया जाएगा सहायक निर्देशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से भुगतान हेतु प्राप्त सूची के आलोक में सक्षम से पेमेंट फाइल तैयार की जाएगी जिसे अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर करते हुए सरवर से सरवर इंटीग्रेशन के माध्यम से host-to-host प्रक्रिया के तहत बैंक को विहित राशि पैरंट खाता से चाइल्ड खाता में तथा चाइल्ड खाता से लाभुक के बैंक खाता में प्रेषित किया जाएगा।
Payment Process
- Block Operato
- BDO (Verify Beneficiary, Approved and Send to District)
- SDO (View Beneficiary and Check Payment Status)
- ADSS (Verify Beneficiary, Approved, Lock for Payment and Send to HQ for Payment.)
- HQ (Generate Payment file and send to Bank for Payment)
- Beneficiary, Get Benefited Through DBT
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E Suvidha Mukhyamantri Pariwar Labh Yojana
द्वितीय विकल्प के अंतर्गत लाभुक को भुगतान करने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी यदि रीइंबर्समेंट की मांग करता है। तो भी e Suvidha के माध्यम से सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से भुगतान हेतु प्राप्त सूची के आलोक में सक्षम से पेमेंट फाइल तैयार की जाएगी जिसे अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर करते हुए Server से Server इंटीग्रेशन के माध्यम से host-to-host प्रक्रिया के तहत बैंक को विहित राशि पेरेंट्स खाता से चाइल्ड खाता में तथा चाइल्ड खाता से प्रखंड विकास पदाधिकारी के बैंक खाते में राशि प्रेषित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी को विवरणी स्वीकृति तथा सत्यापन के बाद सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा ई सुविधा पोर्टल पर किया जाएगा मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत सम्मिलित योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत e Suvidha पर ब्लॉक एवं डिजिटल सिग्नेचर किए गए लाभुक के लिए बैंक के पेरेंट्स खाता से जल्द खाता में आवश्यक राशि क्रेडिट होगा उसके बाद सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त अनुरोध एवं बैंक एडवाइस के आधार पर वित्त लाभ के नाम से 3 साल के लॉक इन अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट तैयार कर लाभुक को बैंक द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा परिपक्वता के बाद लाभार्थी को ब्याज सहित कुल राशि डिमांड ड्राफ्ट पे/ ऑर्डर अथवा संबंधित बैंक के बचत खाता में उपलब्ध होगा।
- ADSS
- Enter Sanction Beneficiary, Verify Beneficiary, Approved, Lock for Payment and Send to HQ for Payment.
- HQ (Generate Payment file and send to Bank for Payment.)
- Payment Send to Child Account
- ADSS
- On the basis of sanction Application and Bank advice fixed deposit – 3 years for Beneficiary Name
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